मेरठ ,06 जून(आरएनएस)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सिद्धान्त शर्मा ने जनपद के दिव्यांगजनों को सूचित करते हुये बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना संचालित है, जिससे दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जाना है। मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन पात्र होगें जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेबल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति मे हो, उनकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो तथा सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
दिव्यांगजन की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो, उ0प्र0 का निवासी हो, आय सीमा दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्रोतो से 1,80,000/- से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत हों। इस योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा, दिव्यांगजन जिन्हे लाभान्वित किया जाना है उसे भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा0 सांसद निधि/मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतो से मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल से पूर्व मे कभी भी लाभान्वित न किया गया हो। इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://द्ध2स्र.ह्वश्चद्धह्न.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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