०नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सुरक्षा मानकों का सख्ती से ०पालन कराने के आदेश, मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान भी होंगे
रायपुर, 26 जून(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) और लिफ्ट सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विस्तृत एडवाइजरी भेजी है।जारी निर्देशों के अनुसार, बहुमंजिला आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) वाले भवनों में रहने वाले लोगों तथा आगंतुकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए फायर सेफ्टी और लिफ्ट संचालन से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एडवाइजरी राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी-2016), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रासंगिक मानकों तथा छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम-2018 सहित अन्य लागू नियमों के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है।नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के बहुमंजिला भवनों में इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही भवन प्रबंधन समितियों, हाउसिंग सोसायटियों, कॉलोनाइजरों, संबंधित एजेंसियों और रखरखाव करने वाली संस्थाओं को भी इन नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।सरकार ने फायर सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित जनजागरूकता अभियान चलाने और आवश्यकता अनुसार मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा लिफ्ट सुरक्षा को लेकर भी समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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