लखनऊ 28 जून (आरएनएस )। बक्शी का तालाब (बीकेटी) थाना पुलिस ने जान से मारने की नियत से मारपीट करने के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।पुलिस के अनुसार 5 जून 2026 को अलीगंज के सेक्टर-के निवासी असहब ने थाना बीकेटी में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विपक्षीगण ने एक राय होकर उनके पिता, ताऊ और चाचा के साथ लाठी-डंडों, पटरे तथा लात-घूंसों से हमला किया। मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में थाना बीकेटी में मुकदमा अपराध संख्या 219/2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 190, 191(2), 115(2), 351(3) और 117(2) के तहत दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर बीकेटी पुलिस ने रविवार को सीतापुर-लखनऊ हाईवे स्थित नन्दना क्रॉसिंग के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नब्बू पुत्र जान मोहम्मद (30 वर्ष) तथा सूफियान उर्फ सफवान पुत्र गुड्डू (25 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से ग्राम उमरिया, थाना महिगवां के निवासी हैं और वर्तमान में नई बस्ती, मुस्लिम नगर, नन्दना, थाना बीकेटी क्षेत्र में रहकर दूध का व्यवसाय करते हैं।पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।इस कार्रवाई को उपनिरीक्षक राकेश कुमार, उपनिरीक्षक अभिमन्यु शाह तथा कांस्टेबल अंशु कुमार की टीम ने अंजाम दिया।
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