रायपुर, 01 जुलाई (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। 30 जून को विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, वाहन चोरी, अवैध शराब की बिक्री और गांजा तस्करी सहित कुल 9 मामलों में अपराध दर्ज किए गए। पुलिस ने आबकारी और नारकोटिक्स मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त की है।
सबसे अधिक मामले मारपीट और विवाद के सामने आए। कबीरनगर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में दरवाजा तोडऩे की बात को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने पीडि़त के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में बीएनएस की धारा 296, 351(2), 115(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
इसी तरह गुढिय़ारी थाना क्षेत्र में परशुराम भवन के पास एक युवक को कार्यक्रम में नहीं बुलाने की बात पर विवाद हुआ। आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खम्हारडीह थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर में पारिवारिक विवाद के चलते महिला से मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। वहीं टिकरापारा थाना क्षेत्र के देवपुरी में रास्ता रोकने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर नुकीली वस्तु से हमला कर घायल करने का आरोप है।
मोवा थाना क्षेत्र में गोकुल धाम सोसायटी के पास बाइक नहीं रोकने की बात पर विवाद हो गया। आरोपी ने युवक के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
० दो स्थानों से वाहन चोरी
राजधानी में वाहन चोरी की घटनाएं भी सामने आईं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कोर्ट परिसर के गेट नंबर-3 के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 20 हजार रुपये) अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। वहीं गंज थाना क्षेत्र में देशी शराब दुकान के पास खड़ी होंडा एक्टिवा (कीमत करीब 15 हजार रुपये) चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
० अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
खमतराई थाना पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के पीछे रावाभाठा इलाके में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के कब्जे से 33 पाव देशी शराब जब्त की। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
० 10.710 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार
गंज थाना पुलिस ने राजपूताना होटल के सामने हनुमान मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बैग से 10 किलो 710 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी मामलों में जांच जारी है तथा आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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