नई दिल्ली 02 Jully (Rns) । अब नौकरीपेशा लोग बीमारी, शिक्षा, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए अपने खाते से पात्र राशि (75%) का 100% तक पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार ने पुरानी 1952 की व्यवस्था को बदलकर अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत 29 जून से देश में नई ईपीएफ योजना लागू की है।
पहले की जटिलताएं खत्म कर केवल तीन बड़ी श्रेणियां बनाई गई हैं। हालांकि, निकासी के बाद खाते में कुल जमा योगदान का 25% न्यूनतम बैलेंस बचना जरूरी है। यानी कुल फंड के 75% हिस्से को ही पात्रता माना गया है, जिसे जरूरत पर पूरा निकाला जा सकता है

