एक इकाई का उत्पादन बंद, दूसरी को सुधार नोटिस और तीसरे प्रतिष्ठान पर किया गया नोटिस चस्पा
देवरिया 02 जुलाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त (खाद्य)-2 हितेन्द्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में जनपद देवरिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (बोतलबंद पेयजल) के तीन विनिर्माण प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
भाटपाररानी के भठवा तिवारी स्थित ढ्ढस्नस्नस्ह्र क्चद्ग1द्गह्म्ड्डद्दद्गह्य क्क1ह्ल. रुह्लस्र. के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में सुधार नोटिस जारी किया गया।
जनपद के लार स्थित श्व1द्गह्म्ड्ढद्गह्यह्ल स्नशशस्रह्य & क्चद्ग1द्गह्म्ड्डद्दद्गह्य प्रतिष्ठान निरीक्षण के समय बंद मिला। टीम द्वारा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान खोलने से पूर्व विभाग को सूचित कर आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही व्यवसाय संचालित किया जाए।
उसरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित ष्ठद्गशह्म्द्बड्ड क्चद्ग1द्गह्म्ड्डद्दद्गह्य क्क1ह्ल. रुह्लस्र. के निरीक्षण के दौरान बोतलबंद पेयजल के निर्माण से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं पाए गए। इस पर विनिर्माण इकाई में आवश्यक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित होने तक पेयजल निर्माण कार्य बंद करा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रतिष्ठानों पर पूर्व में अंतरजनपदीय टीमों द्वारा छापेमारी कर खाद्य नमूने संग्रहित किए गए थे। संग्रहित नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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