नई दिल्ली 03 Jully (Rns) । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने PIL दायर करने वाले वकील से कहा कि वे अपनी याचिका के साथ संबंधित हाई कोर्ट जा सकते हैं।
इस PIL में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है, जिन्होंने भरत तिवारी को एनकाउंटर में मार गिराय। PIL में एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई थी।
जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा- आप कौन हैं?
याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने दलील दी कि यह जनहित याचिका (PIL) व्यापक जनहित में दायर की गई है। इस पर पीठ ने कहा, “नहीं, माफ कीजिए। इस पर सुनवाई नहीं होगी आपको हाई कोर्ट जाने की छूट है

