रतलाम 6 जुलाई (आरएनएस)। जिला श्रम पदाधिकारी प्रकाश डोडवे ने बताया कि श्रम विभाग की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत 15 हजार रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अन्तर्गत पात्र है। योजना में हितग्राहियों को अपनी आयु के अनुसार हर महीने 55 रुपये से लेकर 220 रुपये तक का योगदान करना होता है। योजना में 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रतिमाह 3 हजार रुपये पेंशन प्रदान की जाती है। यदि हितग्राही का निधन हो जाता है तो ऐसी दशा में हितग्राही के जीवन साथी को उस पेंशन का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रूपये प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाता है। योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करें या मानधन पोर्टल पर खुद भी पंजीयन किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड ओर बैंक पासबुक होना आवश्यक है।
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