चम्पावत,10 जुलाई (आरएनएस )। अदालत ने हत्या के प्रयास के एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने एक हमलावर को सात साल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार नौ दिसंबर 2023 की रात तल्लादेश के चामी निवासी विद्या सागर जोशी ने गांव के ही प्रकाश सिंह कुंवर पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया था। हमले में प्रकाश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ तामली थाने में आईपीसी की धारा 452 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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