पश्चिम मिदनापुर,15 नवंबर (आरएनएस)। गड़बेता थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। अदालत सूत्रों के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2021 की है। मृतक बच्चे का नाम अनिमेष लहबर था, जिसकी उम्र मात्र सात वर्ष थी। वह गड़बेता इलाके में अपने साथियों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस का युवक स्वदेश लहबर साइकिल लेकर वहां पहुंचा और बच्चे को साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद बच्चा घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का पता न चलने पर परिवार ने गड़बेता थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के दौरान चिकित्सक, पुलिस अधिकारी सहित कुल 15 गवाहों ने अदालत में बयान दिया। विशेष बात यह रही कि बच्चे के तीन साथियों ने भी अदालत में गवाही दी—जिससे घटना का पूरा क्रम स्पष्ट हो गया। शुक्रवार को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपित स्वदेश लहबर को दोषी करार दिया। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

