0 पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत रखने की मांग
0 जांच कराकर नया रेट लागू करना चाहिए
रायपुर, 24 नवंबर (आरएनएस)। राज्य शासन के द्वारा जमीन की नई रजिस्ट्री दर लागू करने के विरोध में आज कांग्रेसजनों ने जिलाधीश कार्यालय में जंगी प्रदर्शन किया।
रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राज्य में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर जमीन की नई रजिस्ट्री दरें लागू की गई है, जिसके कारण बिल्डरों एवं गरीबों में काफी रोष है। जिसके कारण यहां पर जमीन की खरीदी बिक्री प्रभावित होगी। वहीं चोर दरवाजा भी खुल जाएगा जिसके चलते यहां शासन को घाटा होगा वहीं शासन को राजस्व की क्षति होगी। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि राज्य में डायवर्सन नहीं होने से वैसे भी गरीब लोग और किसान परेशान है। इस तरह नई रजिस्ट्री के रेट जारी होने से लोग परेशान हो जाएंगे। आज जिला पंजीयन एवं स्टाम्प कार्यालय के सामने विकास उपाध्याय सहित जिलाध्यक्ष एवं विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। यहां पर लोगों ने सरकार के विरूद्ध जमकर नारे बाजी की है। याद रहे कि राजधानी में इस समय बड़ी संख्या में बिल्डर सक्रिय है। नए रेट के बढ़ाने से यहां पर लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे भी रजिस्ट्री कराने के लिए काफी परेशानी लोगों को होती है।
इधर बिल्डरों ने आरोप लगाया कि कई जगहों में जमीन की सरकारी कीमत मार्केट रेट से ज्यादा हो गई है। जितने में लोग जमीन खरीदेंगे उससे ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देंगे। इसका सीधा असर रियल स्टेट पर पड़ेगा। पहले 1500 से ज्यादा जगहों की आधार मानकार जमीन की गाइड लाइन की जाती थी लेकिन इसकी संख्या घटकर संख्या 700 के आसपास रह गई है।
क्रेडाई के सदस्यों ने ओपी चौधरी से मुलाकात की और कहा कि जिन जगहों पर सरकारी कीमत बाजार रेट से ज्यादा हो गई है वहां जांच करवाकर नया रेट लागू किया जाए। कलेक्टर ने गाइड लाइन में 30 प्रतिशत छूट को पहले ही समाप्त कर दिया है। इसलिए गाइड लाइन में लगने वाली पंजीयन शुल्क की दर वर्तमान में नई गाइड लाइन लागू किया जाना चाहिए। जिससे आवासीय तथा व्यापारिक इमारतों पर बिक्री मूल्य कम होगा। इसके अलावा सेकेण्ड फ्लोर तथा उसकी उपर की मंजिलों पर मिलने वाले छूट का यथावत रखना चाहिए। गैर पारिवारिक लोगों की जमीन खरीदी जाने पर प्रत्येक स्थिति खरीददार के अंश के आधार पर गणना की जाए। जमीन की बिक्री केवल रकबे के आधार पर किया जाना चाहिए।
आर शर्मा
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