भोपाल।(आरएनएस)।निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने निगम कार्यों और समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा में कार्यों में लापरवाही पर सख्त रूख अपनाते हुए कोलार क्षेत्र में सीएम इंफ्रा के तहत निर्मित सी.सी. सड़क के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं संतोषजनक जानकारी न देने पर जोन क्रमांक 18 के प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) एवं उपयंत्री (यांत्रिक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी किया गया है। निगम आयुक्त जैन ने सख्त रूख अपनाते हुए निर्मित सड़क की कोर कटिंग कर गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए। निगम आयुक्त जैन ने बिना अनुमति के वृक्ष काटने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब शहर में यदि कोई भी बिना अनुमति वृक्ष काटेगा तो उसे जेल तक भी जाना पड सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त जैन ने आयुक्त में निहित वृक्ष अधिकारी की पूर्व में प्रत्यायोजित शक्तियों को निरस्त कर दिया है और अब वह स्वयं वृक्ष अधिकारी के रूप में वृक्ष काटने की अनुमति जारी करेंगी। समीक्षा के दौरान अपर आयुक्त वरूण अवस्थी, गुणवंत सेवतकर, उपायुक्त दिनेश सिंह, हीरेन्द्र कुशवाह, चंचलेश गिरहारे सहित प्रभारी अधीक्षण यंत्रीगण सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गुरूवार को आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय के सभाकक्ष में निगम के कार्याें तथा समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यांत्रिक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में सुधार लाने तक नवम्बर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त जैन ने जोन क्र. 18 के वार्ड क्र. 83 में सी.एम. इन्फ्रा के तहत निर्मित सड़क की स्थिति मानक स्तर की गुणवत्ता की न होने और जगह-जगह गड्ढ़े तथा सतह खराब होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जोन क्र. 18 के प्रभारी सहायक यंत्री मनीष सिंह एवं उपयंत्री हर्षदीप सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जबकि कार्यपालन यंत्री कोलार एस.के.राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त जैन ने सी.एम. इन्फ्रा के तहत निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग कर जांच कराने के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए।
निगम आयुक्त ने जोन क्र. 18 के अंतर्गत वार्ड क्र. 83 के वार्ड कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत सी.सी. रोड का निर्माण जून 2025 में किया गया था और उक्त रोड का निर्माण मानक स्तर से नहीं होने के कारण जगह-जगह गड्ढ़े एवं सतह खराब होने पर छायाचित्रों के सत्यापन होने से स्थिति स्पष्ट होने पर सख्त रूख अपनाया है।
निगम आयुक्त जैन ने शहर में बिना अनुमति के पेड़-पौधों की कटाई-छटाई पर अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि बिना अनुमति के शहर में कहीं भी पेड़ों की कटाई-छटाई न होने दी जाए और यदि कोई भी बिना अनुमति के वृक्षों की कटाई-छटाई करता है तो उसके विरूद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में पूर्व में वृक्ष कटाई की अनुमति आदि के लिए अपर आयुक्त को दिए गए अधिकार निरस्त करते हुए निगम आयुक्त ने यह अधिकार अपने पास रखे है और अब वृक्ष कटाई-छटाई की अनुमति निगम आयुक्त द्वारा ही जारी की जाएगी।
०
०००००००००००००००००

