नई दिल्ली,02 दिसंबर (आरएनएस)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी आमिर रशीद अली की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दिया. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज अंजु बजाज चांदना ने एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. दरअलल, मंगलवार को आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था. आरोपी आमिर रशीद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके पहले कोर्ट ने 27 नवंबर को मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ाया था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.
एनआईए के मुताबिक, राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था.
एनआईए के मुताबिक, उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया था. आमिर रशीद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था.
बता दें कि लालकिला पर ब्लास्ट के मामले में एनआईए की ओर से आमिर की पहली गिरफ्तारी थी. आमिर रशीद अली पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी उमर को कार लाने में मदद की. गौरतलब है कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई और 32 लोग घायल हो गए थे.
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