कोण्डागांव, 09 दिसंबर (आरएनएस)। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिले में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक परिवारों तक समय पर पहुँचाया जा रहा है। पुलिस विभाग और श्रम विभाग के बीच मजबूत समन्वय इस अभियान को और अधिक प्रभावी बना रहा है। पुलिस विभाग द्वारा प्रति सप्ताह दुर्घटना जनित मृत्यु की जानकारी श्रम विभाग को भेजी जाती है, जिसके आधार पर पंजीकृत श्रमिकों की पहचान कर परिजनों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसी पहल के तहत ग्राम बीजापुर, विकासखंड माकड़ी के पंजीकृत श्रमिक दर्शन भारद्वाज की 22 सितंबर 2025 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर, परिवार को पंजीयन की जानकारी न होने के बावजूद, श्रम विभाग ने सूची से उनका नाम चिन्हित कर उनकी पत्नी पीलाबाई भारद्वाज को 1 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई ।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि विगत 3 महीने में जिले के 10 पंजीकृत श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को इस योजना से लाभांवित किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के उत्तराधिकारी को सामान्य मृत्यु पर राशि 1 लाख रुपये, कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये एवं कार्यस्थल पर स्थायी दिव्यांगता होने पर 2 लाख 50 हजार रूपये की राशि प्रदाय किया जाता है। किसी श्रमिक की सामान्य दुर्घटना से मृत्यु होती है तो मृत्यु के 90 दिवस के भीतर आवेदन करना अविनवार्य है। श्रमेव जयते मोबाईल एप्प के माध्यम से आधार क्रमांक द्वारा पंजीयन की जानकारी प्राप्त कर सकते है या श्रम विभाग में सिंधुनाथ मण्डल श्रम कल्याण निरीक्षक मो. नं. 7772099065 से संपर्क कर सकते हैं।
0

