रायपुर, 10 दिसम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में गाइड लाईन दरों का विगत आठ साल से पुनरीक्षण नही हुआ था। इस दौरान नगरीय निकाय विशेषकर रायपुर निगम के वार्डो का परिसीमन वर्ष 2019 एवं 2024 को दो बार हो चुका था। परन्तु उक्त दो बार हुए नगर निगम के वार्डो के परिसीमन के बावजूद अद्यतन परिसीमन अनुसार गाइड लाईन तैयार नही हुआ था। जिससे सम्पत्ति के वर्तममान वार्ड एवं गाइड लाइन का वार्ड भिन्न-भिन्न था। जिससे लोगों को सम्पत्ति के गाइड लाइन दर को जाने में अत्यधिक असुविधा एवं भ्रन्ति होती थी। जैसे नगर निगम रायपुर के वार्ड नं. 9 गाइड लाईन में वार्ड नं. 26 का क्षेत्र आता था. इसी प्रकार नगर निगम रायपुर के वार्ड नं. 7 गाइड लाईन में वार्ड नं. 26 एवं 27 का क्षेत्र आता था। ऐसे ही पूरे निगम क्षेत्र में वर्तमान परिसीमन का वार्ड क्रमांक एवं पूर्व प्रचलित गाइड लाईन के वार्ड क्रमांक/क्षेत्र में भिन्नताएं थी।
वर्ष 2017-18 से अब तक रायपुर नगर निगम एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में अनेक प्रमुख मार्ग, कालोनी, व्यवसायिक क्षेत्र / काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवीन बसाहट आदि विकसित हो गये है। इन विकसित हुए प्रमुख मार्ग, कालोनी, व्यवसायिक क्षेत्र / काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवीन बसाहट का गाइड लाईन में समावेशन नही हो पाया था। इसके अलावा पूर्व के प्रचलित गाइड लाईन में अनेक विषंगतियां जैसे-समान परिस्थिति / स्थिति में एक ही मार्ग के दर भिन्न-भिन्न होना, एक क्षेत्र का अनेक दर होना, समान परिस्थिति के क्षेत्र का अनेक दर होना, एक ही क्षेत्र में स्थित स्वीकृत अभिविन्यास की कालोनियों का दर भिन्न-भिन्न होना जैसे अनेक विसंगतियां/विषमता थी। गाइड लाईन का पुनरीक्षण नही होने से उक्त विसंगतियों को दूर नही किया जा सका था। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के एक ही मार्ग में स्थित ग्राम तथा एक परिस्थिति के आस-पास के ग्राम के दरों में बहुत ही भिन्नता एवं विषमता थी। उपरोक्त समस्त कारणों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रचलित गाइड लाईन दरों का समग्र एवं तार्किक पुनरीक्षण किया जाना नितांत आवश्यक हो गया था। जिससे गाइड लाईन दर आम जनता के समझने एवं जानने में सरल एवं सहज हो सके। जस हेतु रायपुर जिले के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रचलित गाइड लाईन का पुनरीक्षण कर नवीन गाइड लाईन दर तैयार किया गया है।
नगरीय निकाय क्षेत्रों में गाइड लाईन दर को निम्नानुसार तैयार किया गया है।
गाइड लाईन दर रोड अनुसार तैयार किया गया है अर्थात एक परिस्थिति एवं समान महत्व के वार्ड में एक मार्ग की की दर को समान रखा गया है। पूर्व प्रचलित गाइड लाईन में एक मार्ग के समान परिस्थिति एवं महत्व के क्षेत्र में इसकी दर को भिन्न-भिन्न रखा गया था. जिसे वर्तमान गाइड लाईन दर में युक्तियुक्त किया गया है।
निगम के वार्ड नंबर 1 के रिंग रोड़-2 में दो अलग-अलग दर एक
मुख्य मार्ग में -19000 प्रति वर्गमीटर, मुख्य मार्ग में -22000 प्रति वर्गमीटर एक ही रोड एवं समान परिस्थिति के उक्त दोनों दरों को युक्तियुक्त कर वार्ड में रिंग रोड क्रमांक-02 के लिए एकसमान दर रखा गया है। रायपुर-बिलासपुर रोड़ वार्ड नंबर 4 में समान महत्व एवं परिस्थिति के क्षेत्र में मुख्य मार्ग के दो दर 53000 प्रति वर्गमीटर एवं 45000 प्रति वर्गमीटर दर निर्धारित थी। इन दरों का युक्तियुक्त इस वार्ड के लिए रायपुर बिलासपुर मार्ग का एक दर रखा गया है। रायपुर-बलौदाबार रोड़ में वार्ड नंबर-7 के अन्तर्गत मुख्य मार्ग में दो दर 28000 प्रति वर्गमीटर एवं 38000 प्रति वर्गमीटर दर निर्धारित थी. इन दरों का युक्तियुक्त इस वार्ड के लिए रायपुर-बलौदाबार रोड़ का एक दर रखा गया है। जीई रोड़ वार्ड नंबर-21 एंव 22, 23 के अन्तर्गत मुख्य मार्ग में दो दर 32000 प्रति वर्गमीटर एवं 55000 प्रति वर्गमीटर दर निर्धारित थी। इन दरों का युक्तियुक्त इस वार्ड के लिए जी.ई रोड़ का एक दर रखा गया है।
एसएस
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