रायपुर, 11 दिसंबर (आरएनएस)। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स्ढ्ढक्र) के तहत मतदाता सूची में नाम जोडऩे और सुधार कराने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर तय की गई है। मगर कई लोगों को अब तक गणना प्रपत्र नहीं मिला है, कुछ अपना नाम 2003 की मतदाता सूची में खोज नहीं पा रहे हैं, जबकि कई लोग शहर से बाहर होने के कारण फॉर्म नहीं भर सके हैं। इन वजहों से मतदाताओं में यह चिंता बढ़ रही है कि 11 दिसंबर के बाद उनके पास क्या विकल्प बचेंगे।
चुनाव आयोग के नियम बताते हैं कि यदि आप 11 दिसंबर तक स्ढ्ढक्र फॉर्म जमा नहीं कर पाते, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगले 30 दिनों की क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि में 15 जनवरी 2025 तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह है कि देरी होने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा।
यदि बीएलओ ने फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया है, तो आप इसे चुनाव आयोग के वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गोव डॉट इन पोर्टल से ऑनलाइन भी भर सकते हैं। पोर्टल पर बीएलओ का मोबाइल नंबर और सभी आवश्यक जानकारी भी मिल जाएगी।
11 दिसंबर के बाद की पूरी प्रक्रिया
11 दिसंबर – गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि
16 दिसंबर – ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
16 दिसंबर से 15 जनवरी – दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि
7 फरवरी 2026 सभी दावों/आपत्तियों का निपटारा
संक्षेप में, जो लोग 11 दिसंबर तक स्ढ्ढक्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उन्हें भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने का पूरा मौका मिलेगा।
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