सुल्तानपुर 9 जनवरी (आरएनएस )। राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान में तैनात प्रशिक्षण अधिकारी ध्रुव देव मिश्र ने सरकारी आवास खाली कराने के नोटिस को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की है। प्रशिक्षण अधिकारी ने प्रार्थना पत्र देकर आवास खाली न कराए जाने और पूरे मामले की जांच कर न्यायोचित निर्णय लेने की मांग की है।प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वह मूल रूप से अंबेडकरनगर जनपद के निवासी हैं और जून 2025 में स्थानांतरण के बाद सुल्तानपुर में पदस्थापित हुए। संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा सरकारी आवास टाइप-2 जीटी-1 खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया। इसके क्रम में 5 जनवरी 2026 को टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कर 10 दिन के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया गया।प्रशिक्षण अधिकारी का कहना है कि पूर्व की भांति उनके वेतन से मकान किराया भत्ता की कटौती की जा रही है और इसके बावजूद उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया गया, जो अनुचित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अवैध रूप से आवास में निवास नहीं कर रहे हैं तथा दोनों संस्थानों का परिसर एकीकृत है, जिसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है।प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि एक अन्य कर्मचारी और उसकी पत्नी को मानदेय पर रखकर परिसर में अवैध रूप से रहने दिया जा रहा है और उनके मानदेय का भुगतान किराये के रूप में लिया जा रहा है। वहीं, एक अन्य आवास खाली होने के बाद भी उसे आवंटित नहीं किया गया और अतिरिक्त धनराशि की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एक महिला अनुदेशिका को न्यायसंगत ढंग से आवंटित आवास पर पुनर्विचार किए जाने की मांग भी उठाई गई है। अंत में प्रशिक्षण अधिकारी ने जिलाधिकारी से बिंदुवार जांच कराकर भौतिक सत्यापन के आधार पर आवास प्रकरण का निस्तारण कराने का अनुरोध किया है।
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