-एसडीएम मिल्कीपुर को अतिशीघ्र अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश
मिल्कीपुर-अयोध्या 8 फरवरी (आरएनएस)। मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडासा में स्थित चकमार्ग पर अवैध कब्जे के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत शुरू की गई अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही को शीघ्रता से कानून के अनुसार पूर्ण किया जाए। याचिकाकर्ता धर्मराज ने अपनी जनहित याचिका में गाटा संख्या 2512 क्षेत्रफल 0.0470 हेक्टेयर पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। यह भूमि अयोध्या जनपद के ग्राम पंचायत खंडासा में चकमार्ग के रूप में दर्ज हैं, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस मामले में एसडीएम मिल्कीपुर, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराए गए लिखित निर्देशों के आधार पर स्टैंडिंग काउंसिल ने सूचित किया कि धारा 67 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पहले से ही शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने इन निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया और याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि उक्त गाटा संख्या पर चल रही कार्यवाही को अधिकतम शीघ्रता से कानून के अनुरूप पूरा किया जाए। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब चकमार्ग से अतिक्रमण शीघ्र हटाकर आम जनता को राहत मिलेगी। उच्च न्यायालय अधिवक्ता सूरज कौशल ने बताया कि यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि, चकमार्ग, तालाब, खलिहान आदि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। कोर्ट के इस फैसले से ग्राम सभा की जमीन अवैध कब्जा मुक्त होगी। संबंधित अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर सार्वजनिक रास्ते को खाली कराते हुए अतिक्रमण कारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके चलते ग्राम सभा की सार्वजनिक सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा न हो।

