रायपुर,19 फरवरी (आरएनएस)। रायपुर की थाना खमतराई पुलिस ने अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा उसके कब्जे से 36 पौवा शोले देशी मदिरा मसाला जब्त किया है।
पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्थाा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) श्री आकाश मरकाम तथा सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में नार्थ जोन क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारियों द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 19.02.26 को सूचना प्राप्त हुई थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत स्थित शीतलापारा तालाब के पास उरकुरा रायपुर में एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध रूप शराब विक्रय हेतु रखा है कि सूचना पर पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी खमतराई को आरोपी को शराब के साथ पकडऩे निर्देशित किया गया, कि थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये व्यक्ति की पतासाजी करते हुये व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम सुखीराम साहू पिता स्व. नंदूराम साहू उम्र 54 वर्ष पता-शीतलापारा तालाब के पास उरकुरा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास सफेद रंग के प्लास्टिक थैले की तलाशी लेने पर बैग में 36 पौवा शोले देशी मदिरा मसाला शराब कुल 6.480 बल्क लीटर रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में सुखीराम साहू से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी सुखीराम साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 36 पौवा शोले देशी मदिरा मसाला कीमती 3,600 रू. को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
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