०जिले में कुल 06 परीक्षा केन्द्र बनाए गए
कोण्डागांव,21 फरवरी(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 को किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन के लिए जिले में 06 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें 1609 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रथम पाली का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली का समय अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र के समस्त प्रवेश द्वार बंद कर दिये जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी मेटल डिटेक्टर व मैन्युअल तलाशी व फिस्किंग, मूल पहचान पत्र के साथ उनके प्रवेश पत्र का सत्यापन तथा पहचान किया जा सके। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में किसी भी अधिकारी एवं परीक्षार्थी को मोबाईल सेल फोन या अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ प्रवेश करना प्रतिबंधित है। परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी को अपने साथ फोटो युक्त प्रवेश पत्र एवं मूल पहचान पत्र साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी केवल पतले सोल वाली चप्पलें अथवा स्लीपर पहन सकते हैं। अभ्यर्थियों को नजर के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्में, गॉगल्स, गूगल, मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस, चश्में पहनने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे दिव्यांग अथवा बीमार अभ्यर्थी जिन्हें चिकित्सकीय कारणों से जूते अथवा उपकरण धारण करने की आवश्यकता हो उन्हें गहन जांच के अधीन जूते अथवा उपकरण धारण करने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहन कर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश ले सकते हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग एवं गहरे चाकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। अभ्यर्थी कार्गो एवं डिजाईनर कपड़े पहन कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पैंट एवं अन्य पैंट पहनने की अनुमति होगी। महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती तथा चुनरी तथा चुनरी (दुपट्टा) पहन सकेंगे, लेकिन कुर्ती की बांह छोटी (आधी) होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाली ब्लाउज की बांह आधी होनी चाहिये। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। धर्म व रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण एवं प्रतीक चिन्हों छोड़कर अन्य आभूषण व प्रतीक धारण करने की अनुमति अभ्यर्थियों को नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोज पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी। उक्तानुसार किसी भी आभूषण व प्रतीक के धारण किए जाने की अनुमति गहन जांच के अधीन दी जाएगी।
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