नई दिल्ली 10 March, (Rns) । गृह मंत्रालय ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) जैसे वैधानिक निकाय सीधे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BoI) से किसी भारतीय या विदेशी को देश छोड़ने से रोकने के लिए LOC नहीं मांग सकेंगे।
गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऐसे सभी अनुरोध अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों के जरिए ही भेजे जाएंगे। यह बदलाव पिछले महीने सभी संबंधित एजेंसियों को भेजे गए एक संदेश में किया गया है। इससे पहले ये निकाय सीधे BoI को अनुरोध कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह कदम LOC के दुरुपयोग को रोकने और प्रक्रिया को सख्त बनाने के लिए उठाया गया है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन वैधानिक निकायों के पास आपराधिक क्षेत्राधिकार नहीं है, वे LOC खोलने के लिए सीधे अनुरोध नहीं कर सकते। BoI को ऐसे किसी भी अनुरोध या आदेश मिलने पर तुरंत उसे वापस कर देना होगा। साथ ही उस निकाय को सूचित करना होगा कि वे LOC खोलने के अधिकृत नहीं हैं और उन्हें संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास भेजना चाहिए।
मंत्रालय ने NCW, NHRC, NCPCR, NCLT और किसी भी अन्य ट्रिब्यूनल जिसके पास आपराधिक क्षेत्राधिकार नहीं है को इस सूची में शामिल किया है।

