मेरठ 12 मार्च (आरएनएस )। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/नोडल अधिकारी सूर्य कान्त त्रिपाठी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये बताया कि उ0प्र0 जमी0वि0 एवं भू0व्य0 अधिनियम 1950 की धारा-99 के अंतर्गत एन्युटी भुगतान हेतु जनपद मेरठ की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज है और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती है, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से अगले 02 सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण (इच्छा पुत्र, बैंक खाता विवरण-कैंसिल चैक/पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, संस्था विवरण) इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी लेने की इच्छुक नहीं है, और उसकी सूचना शून्य मानी जायेगी।
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

