लखनऊ 1 अप्रैल (आरएनएस )। जोन पश्चिमी के थाना वजीरगंज क्षेत्र में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए 3,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया है।पुलिस के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के निर्देशन में अपराधियों को न्यायालय से अधिकाधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से सघन पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी कमलेश दीक्षित के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी धनंजय कुशवाहा तथा सहायक पुलिस आयुक्त चौक राजकुमार सिंह के निर्देशन में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।मामला मु0अ0सं0 0148/2020 धारा 323, 352, 504, 506 भादवि थाना वजीरगंज से संबंधित है। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय एसीजेएम-5, लखनऊ द्वारा दिनांक 24 मार्च 2026 को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त शनी पुत्र अर्जुन निवासी जजेज कम्पाउंड के सामने, रीवर बैंक कॉलोनी, थाना वजीरगंज को दोषसिद्ध किया गया।न्यायालय ने अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा-5 के तहत 1,000 रुपये वाद व्यय तथा 2,000 रुपये बतौर प्रतिकर घायल व्यक्ति को देने का आदेश दिया है। इस प्रकार अभियुक्त को कुल 3,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया।मामले में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी, पैरोकार कांस्टेबल नीरज गिरी एवं कांस्टेबल विभव सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।
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