नई दिल्ली,02 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में जांच एजेंसी पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए अंतिम अवसर दिया है.
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. तब ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में जवाब देने की कोई जरुरत नहीं है. तब कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की ओर से जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा. अगर जवाब दाखिल नहीं किया तो जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा. 22 अप्रैल को दलीलें सुनी जाएंगी.
बता दें कि कोर्ट ने 10 मार्च को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी के खिलाफ सामान्य टिप्पणी की गई है. इसके पहले 9 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई नहीं करें. इस आदेश के बाद ईडी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था.
बता दें कि 9 मार्च को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है. उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को कानूनों के मुताबिक गलत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी.
बता दें कि 27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं. कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों की चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी.
ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
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