नई दिल्ली,09 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की द्वारका कोर्ट में जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर बाईक सवार की मौत के मामले में चार्जशीट दाखिल किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह औजला ने चार्जशीट पर 30 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 30 अप्रैल को जांच अधिकारी और एसएचओ को तलब किया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 05, 238ए, 238(बी), 61(2) और 340(2) के तहत आरोप लगाए हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों राजेश कुमार प्रजापति और योगेश प्रजापति समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया है.
कोर्ट ने 8 अप्रैल को ठेकेदार राजेश कुमार प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राजेश कुमार प्रजापति ने पुलिस थाने में गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि सामने वाले गेट की सीसीटीवी फुटेज, गिरफ्तारी मेमो, जनरल डायरी एंट्री और कॉल डिटेल ये साबित करते हैं कि आरोपी को गैरकानूनी रुप से हिरासत में नहीं रखा गया था.
बता दें कि 5 और 6 फरवरी की दरम्यानी रात को निजी बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी कमल ध्यानी अपने घर लौट रहे थे, जहां वो एक दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में बाईक समेत गिर गए. इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था.
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