रांची 20 अप्रैल (आरएनएस)। रांची के मेन रोड स्थित आहा फोर स्क्वायर मॉल परियोजना मामले में रेरा ने भू-स्वामियों के मुआवजा दावे को खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने पाया कि परियोजना में देरी के लिए डेवलपर नहीं, बल्कि भू-स्वामियों का असहयोग जिम्मेदार था-जैसे जमीन का समय पर कब्जा न देना और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध न कराना। रेरा ने भू-स्वामियों को डेवलपर के साथ सहयोग करने और 3 महीने में आवश्यक दस्तावेज देने का निर्देश दिया है। साथ ही, परियोजना को पूरा करने के लिए 2.5 साल की समय-सीमा तय की गई है। यह आदेश परियोजना को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, साथ ही लोगों को बिना कानूनी जांच के निवेश न करने की चेतावनी भी दी गई है।
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