० विधायक निधि के कार्यान्वयन में आमूल परिवर्तन से अनुशंसित कार्यों का संपादन होगा आसान
० अभिलेखों को जिला कार्यालय तक पहुंचाने की आवश्यकता समाप्त,ऑनलाईन मोड में होगा संचालन
जशपुरनगर, 22 अप्रैल (आरएनएस)। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राज्य शासन की महत्वपूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना जिसे सामान्य तौर पर विधायक निधि के रूप में जाना जाता है के कार्यान्वयन की स्थापित प्रक्रिया में राज्य शासन के निर्देश पर परिवर्तन करते हुए ऑन लाईन मोड में कार्यान्वित किए जाने के संबंध में जानकारी प्रदाय की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रभारी मंत्री, विधायकों की अनुशंसा पर कम लागत के पूंजीगत प्रवृत्ति के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु राज्य सरकार के द्वारा चार करोड़ रुपए तक की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवंटन जारी किया जाता है। इसमें से तीन करोड़ रुपए तक की सीमा के कार्य संबंधित विधानसभा के माननीय विधायक की अनुशंसा पर तथा एक करोड़ रूपए तक के कार्यों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के माननीय प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा योजना के दिशा-निर्देशानुसार स्वीकृत किए जाते हैं।
जिनका कार्यान्वयन स्थानीय शासकीय कार्य ऐजेंसियों द्वारा किया जाता है। सामान्य तौर पर यह विकास कार्य एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, छोटे पुल-पुलिया का निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सार्वजनिक-सांस्कृतिक मंच निर्माण जैसे कार्यों को लिया जाता है। अभी तक यह संपूर्ण प्रक्रिया ऑफ लाईन मोड में संचालित की जा रही थी। इसके अंतर्गत अनुशंसा पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कार्य ऐजेंसी के द्वारा प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक सह अभिलेखों के साथ स्वीकृति हेतु जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा था। जहाँ से इसे कलेक्टर को प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जाती थी एवं कार्यान्वयन ऐजेंसी को राशि उपलब्ध कराई जा रही थी। अब राज्य शासन की अनुमति से सुशासन एवं पारदर्शी प्रशासन के अंतर्गत पूरी प्रकिया को ऑनलाइन मोड में कियान्वित करने के निर्देश जारी किए है गए हैं।
नयी प्रक्रिया को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में रायपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया था एवं इसके सफलता पूर्वक कियान्वयन के बाद इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 से पूरे राज्य में कार्यान्वित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्र शासन की सांसद् स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की तरह ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं प्रभारी मंत्री के संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी एवं समस्त कार्यान्वयन ऐजेंसियों को पृथक पृथक लागईन आई डी उपलब्ध कराई जा रही है । इसके माध्यम से विधायकगण एवं प्रभारी मंत्री जी अपने कार्यालय से ही योजना के लिए निर्धारित पोर्टल पर अपनी अनुशंसाओं को अपलोड करेंगे। ये अनुशंसाऐं संबंधित जिला प्राधिकारी के पोर्टल पर अवलोकन एवं स्वीकृति संबंधी कार्यवाही के लिए उपलब्ध रहेंगी। जिला प्राधिकारी द्वारा यह अनुशंसाएँ प्राप्ति के तुरंत बाद उपयुक्तता परीक्षण के लिए संबंधित क्षेत्र की कार्यान्वयन ऐजेंसी को ट्रांसफर कर दी जायेंगी। ऐजेंसी उपयुक्तता परीक्षण उपरांत अनुशंसित कार्यों क लिए प्राक्कलन तैयार करते हुए आवश्यक अभिलेखों को पीडीएफ फाईल के रूप में पोर्टल पर अपलोड करेंगे ।
इसके बाद जिला प्राधिकारी कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने के बाद कोषालय से राशि आहरण करते हुए कार्यान्वयन ऐजेंसी को राशि स्थानांतरित की जावेगी । इस प्रकार ऐजेंसी राशि प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ कर एक वर्ष की समय सीमा के भीतर समय-समय पर कार्य की प्रगति को पोर्टल पर अद्यतन करेंगी एवं कार्य पूर्णता पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते हुए कार्य को संबंधित ग्राम पंचायत को संपत्ति हस्तांतरण कराते हुए कार्य पूर्ण करेंगी। इस संपूर्ण प्रकिया ने कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को समाप्त कर अनुशंसित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने में काफी सहायता मिलेगी एवं अनुशंसित कार्य अपेक्षाकृत कम समय में पूर्ण हो सकेंगे। इस संपूर्ण प्रकिया से सर्व संबंधित पक्ष को अवगत कराने हेतु संभाग स्तर पर दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जिला पंचायत सभा कक्ष अंबिकापुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है । प्रशिक्षण में समस्त विधायकगणों के निजी सहायकों, सर्व कार्यान्वयन ऐजेंसियों के कार्य सहायकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा जिला योजना एवं साख्यिकी कार्यालय के स्टॉफ का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। संचालनालय से प्राप्त सूचना अनुसार शीघ्र ही इसके लिए सर्व संबंधित कार्यालयों के लिए लागईन आई डी तैयार कर वितरित किए जाने की जानकारी भी प्रशिक्षण में दी गयी है ।
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