नई दिल्ली,27 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बने डॉक्यूमेंट्री ‘लॉरेंस ऑफ पंजाबÓ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने याचिका का निस्तारण किया.
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि केंद्र सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार का आदेश निरस्त नहीं हो जाता तब तक इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माता इसे रिलीज नहीं कर सकते. ऐसे में याचिका का निस्तारण किया जाता है.
24 अप्रैल को एक ओटीटी प्लेटफार्म ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये सूचना दी थी. याचिका लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान वकील राजीव नय्यर ने हाईकोर्ट से कहा था कि केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है. राजीव नय्यर ने कहा था कि हम केंद्र सरकार के इस निर्देश को चुनौती देंगे.
दरअसल, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज को लेकर पंजाब पुलिस ने आपत्ति जताई थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने रिलीज रोकने का निर्देश जारी किया था. ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया गया है, जो छात्र से राजनेता बना और बाद में एक गैंग बना लिया.
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