चित्रकूट 27 अप्रैल (आरएनएस)। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन अतिषेध) पीसीपीएनडीटी अधिनियम अन्तर्गत जनपद में गठित सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि उप जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों का औचक निरीक्षण करें तथा सभी केन्द्रों का निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाये कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पालन किया जा रहा है या नही। मुखबिर योजना के अन्तर्गत लिंग चयन, भ्रूण हत्या, अवैध गर्भपात जैसे गैरकानूनी कार्य करने वाले सेन्टरों के चिकित्सको के खिलाफ कार्यवाही की जायें। इस मौके पर सीएमओ डा भूपेश द्विवेदी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा अरूण कुमार पटेल, समिति के सदस्य डा शैलेन्द्र कुमार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा एचसी अग्रवाल बाल रोग विशेषज्ञ, डा राजेन्द्र प्रताप रेडियोलाजिस्ट, सुरेन्द्र कुमार जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, श्याम सुन्दर मिश्रा जिला शासकीय अधिवक्ता, श्याम मूरत गौतम, दिव्या त्रिपाठी आदि बैठक में उपस्थित रहें।
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