कोंडागांव, 01 मई (आरएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिंगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के नेतृत्व में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन बैध व लोकेश यादव के द्वारा ग्राम पंचायत मसोरा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों, कृषकों, महिलाओं एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करना था।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्ट ने बताया कि प्रत्येक श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है तथा किसी भी प्रकार के शोषण के विरूद्ध वह विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कार्यस्थल पर सुरक्षा, बोनस, मातृत्व लाभ, पेंशन योजनाएं तथा श्रमिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए, श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल में पंजीयन के लाभों, आयुष्यमान भारत योजना एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिला श्रमिकों के लिए विशेष सत्र आयोजन किया गया, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ से संरक्षण, मातृत्व अवकाश एवं महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस अवसर पर सरपंच, सचिव व बड़ी संख्या में युवा, महिलाओं एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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