प्रयागराज 01 May, (Rns) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन स्टेट से लड़ने संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग में दायर सिमरन गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है। याची ने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने पूर्व में आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने याचिका में मेरिट की कमी पाई है।
याची ने राहुल गांधी के खिलाफ उस बयान पर केस दर्ज किए जाने की मांग की थी जो पिछले वर्ष कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन के दौरान दिया गया था। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस के साथ-साथ ‘इंडियन स्टेट’ (भारतीय राज्य) से लड़ने की बात कही थी। चंदौसी की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया था।
15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई अब केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है। उनके शब्दों में, “अगर आप यह सोचते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस जैसे किसी राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आप स्थिति को नहीं समझ रहे हैं

