कुशीनगर, 01 मई (आरएनएस)। अपर जिला सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड व 3 अभियुक्तों को 3 वर्ष के कारावास एवं पन्द्रह सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुशीनगर स्थान पडरौना की अदालत ने जनपद के रामकोला थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 677/2014 धारा 147, 148, 323, 324, 325, 308, 304, 504, 506 भादवि में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल ने आपरेशन कन्विवेशन के तहत प्रभावी पैरवी व नियुक्त अभियोजन अधिकारी द्वारा सार्थक कार्यवाही किया गया। जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ वृन्दा पुत्र मुखलाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2,000/- रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त रमेश प्रसाद पुत्र शंकर, संजू पुत्र मुखलाल व सुनीला देवी पत्नी रमेश प्रसाद निवासी खैरटवा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को कुल 1500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभियोजन अधिकारी एडीजीसी संजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक रामकोला धनवीर सिंह, पैरोकार का0 राहुल मौर्य थाना रामकोला ने प्रमुख भूमिका निभाई है।
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