लखनऊ, 04 मई 2026। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह लोक अदालत 30 मई 2026, 25 जुलाई 2026 और 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ऋण वसूली से जुड़े लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर शीघ्र, सरल और किफायती समाधान करना है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिन पक्षकारों के मामले डीआरटी में लंबित हैं, वे निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि बिना अतिरिक्त खर्च के विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान भी संभव होता है।
सचिव ने बताया कि विशेष लोक अदालत न्याय पाने का एक सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम है, जिससे आम लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकता है।

