बिलासपुर,04 मई (आरएनएस)। जबरन संबंध से गर्भ ठहराया, फिर सबूत मिटाने के लिए गर्भपात कराया और परिवार को जान से मारने की धमकी—बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में सामने आया यह सनसनीखेज मामला पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कुछ ही घंटों में खुल गया और आरोपी पिता-पुत्र सलाखों के पीछे पहुंच गए। 3 मई 2026 को पीडि़ता थाना बिल्हा पहुंची और लिखित आवेदन देकर बताया कि ग्राम मुढीपार सम्बलपुरी निवासी बलराम साहू पिता रमेश कुमार साहू उम्र 25 वर्ष ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जिससे वह गर्भवती हो गई, इसके बाद आरोपी ने उसे गर्भपात की गोली खिलाकर गर्भपात कराया और अपने पिता रमेश कुमार साहू पिता अजीत राम साहू उम्र 46 वर्ष निवासी मुढीपार थाना बिल्हा जिला बिलासपुर के साथ मिलकर पीडि़ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, शिकायत मिलते ही थाना बिल्हा पुलिस ने अपराध क्रमांक 240/2026 दर्ज कर धारा 64(1), 89, 331(1), 351(3), 3(5) भा.न्या.स. और पोक्सो एक्ट 06 के तहत मामला कायम किया, थाना प्रभारी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डी.आर. टण्डन के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की, पुलिस ने त्वरित दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ में अपराध की पुष्टि होने पर विधिवत गिरफ्तार कर 4 मई 2026 को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया, इस कार्रवाई में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उप निरीक्षक जी.एल. चन्द्राकर, प्रधान आरक्षक अमर चन्द्रा, आरक्षक अर्जुन जांगड़े और संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही, मामले ने एक बार फिर समाज को झकझोर दिया है जहां भरोसे और सुरक्षा के रिश्ते को अपराध में बदलते देर नहीं लगी, फिलहाल पुलिस की तेजी ने आरोपियों को कानून के शिकंजे में पहुंचा दिया है—गौरतलब है कि ऐसे अपराधों में सख्त कार्रवाई ही समाज में डर और न्याय का संतुलन बनाए रखती है।
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