मेरठ 11 मई (आरएनएस)। जिलाधिकारी डा0 वी0के0 सिंह ने बताया कि शासन के पत्र के अनुपालन में उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संषोधन) अधिनियम 1997 के नियम-29(3) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में शीतगृृह स्वामियों तथा आलू उत्पादक किसानों के साथ दिनांक 02 मई 2026 को आयोजित बैठक में दोनो पक्षों के मध्य हुये विचार-विमर्ष के उपरान्त शीतगृह संचालन पर होने वाले व्यय तथा कृषक हित को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2026 अवधि हेतु आलू भण्डारण प्रभार की युक्तियुक्त परामर्शी दरें निम्न प्रकार निर्धारित हुई है-सादा आलू हेतु रू0 270.00 प्रति कुन्तल तथा सीआईपीसी उपचारित आलू हेतु रू0 290.00 प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है। निर्धारित दर केवल 50 कि0ग्रा0 की मात्रा पर ही लागू होगी।
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