-मई माह का भी वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका गया
अयोध्या 13 मई (आरएनएस)। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी बीकापुर ने राजस्व निरीक्षक तोरोमाफी घनश्याम लाल व लेखपाल-कटारी बीकापुर सविता यादव को कारण बताओ नोटिस जारी करते 03 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण देने तथा आग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित किया है। उप जिलाधिकारी बीकापुर ने बताया कि शिवकुमार पुत्र राजदेव निवासी ग्राम तरहरा परगना पश्चिम राठ तहसील बीकापुर अयोध्या द्वारा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत करते हुए बताया कि उक्त के द्वारा वरासत आवेदनो को बिना जांच किये ही निरस्त कर दिया गया, प्रकरण की अपर नगर मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा जांच की गयी और जांच में पाया गया कि राजस्व निरीक्षक तोरोमाफी घनश्याम लाल एवं लेखपाल कटारी बीकापुर सविता यादव द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-33 में निहित प्राविधानों में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया एवं सरसरी तौर पर सम्बन्धित गाटों को विवादित दर्शाकर तहसीलदार न्यायालय पर प्रेषित कर दिया गया। उप जिलाधिकारी बीकापुर ने राजस्व निरीक्षक तोरोमाफी घनश्याम लाल व लेखपाल कटारी बीकापुर सविता यादव द्वारा कार्य के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही बरतने तथा आवेदनों को बिना जांच किये निरस्त करने के सम्बन्ध में संबंधितों का माह मई 2026 का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित किया है। इसके साथ ही स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत न करने की दशा में उनके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
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