रायगढ़ 21 मई (आरएनएस) नेशनल हाईवे पर बिना लाइसेंस ट्रेलर दौड़ाना एक चालक को इतना भारी पड़ा कि सड़क हादसे के बाद पुलिस ने उसे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मानव वध का आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर हुए इस भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया, जहां तेज रफ्तार बॉक्स ट्रेलर की टक्कर से छोटा हाथी वाहन चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अब रायगढ़ पुलिस ने इस मामले में बड़ा और सख्त संदेश देते हुए आरोपी चालक इमरान खान निवासी नवादा बिहार के खिलाफ धारा 105 बीएनएस यानी मानव वध की गंभीर धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है, जहां 18 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG13AX-0825 और बॉक्स ट्रेलर OD16D-8336 के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। हादसा इतना भयानक था कि छोटा हाथी वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दशरथ साहू निवासी ग्राम रूचिदा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू ने पुलिस को बताया कि दशरथ साहू पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान में बुकिंग का काम करता था और रोज की तरह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था, तभी चंद्रपुर की ओर से तेज और लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रेलर ने उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच के बाद धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच आगे बढ़ी तो पूरे केस ने खतरनाक मोड़ ले लिया। घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, क्षतिग्रस्त वाहनों की जांच और वाहन स्वामी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ट्रेलर चला रहा आरोपी इमरान खान बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक वाहन चला रहा था। पुलिस ने नोटिस देकर लाइसेंस मांगा तो आरोपी ने खुद लिखित में स्वीकार कर लिया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बिना प्रशिक्षण, बिना मेडिकल परीक्षण और बिना वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर भारी ट्रेलर दौड़ा रहा था। पुलिस ने इसे केवल लापरवाही नहीं बल्कि ऐसा कृत्य माना जिसमें आरोपी को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उसकी हरकत किसी की जान ले सकती है। इसी आधार पर पुसौर पुलिस ने मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 106(1) को हटाकर धारा 105 बीएनएस यानी मानव वध की गंभीर धारा जोड़ दी। एसएसपी रायगढ़ शशि मोहन सिंह के निर्देश पर आरोपी को 20 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया और हादसे में शामिल बॉक्स ट्रेलर वाहन भी जप्त कर लिया गया। पूरे मामले की कार्रवाई में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर और पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस और लापरवाही से वाहन चलाना सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है और ऐसे मामलों में रायगढ़ पुलिस आगे भी कठोरतम कार्रवाई करती रहेगी। बहरहाल, यह मामला उन लोगों के लिए बड़ा सबक बन गया है जो बिना योग्यता और बिना लाइसेंस मौत बनकर सड़कों पर भारी वाहन दौड़ाते हैं।
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