भोपाल 21 मई (आरएनएस)।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से जानकारी प्राप्त हुई है कि गिरीबाला सिंह, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक-2 के विरुद्ध कार्यालय पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल के द्वारा थाना कटारा हिल्स में अपराध बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
गिरीबाला सिंह, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक-2 में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला आयोग के अध्यक्ष के प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता हैं। अत: प्रकरण के तथ्यों की जांच के लिये विभाग द्वारा रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल को पत्र लिखा गया है।
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