डिंडौरी 21 मई (आरएनएस)। जबलपुर संभाग के डिंडौरी जिला में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 19 एवं 20 मई 2026 को आबकारी विभाग वृत्त बजाग एवं समनापुर द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभिन्न ग्रामों में दबिश देकर कार्रवाई की गई।
कार्यवाही के दौरान ग्राम सुनहादादर, सुनियामार, सुकुलपुरा, पिंडरूखी एवं किवटी से कुल 39 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 9 पाव विदेशी मदिरा बरामद की गई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 10 हजार 570 रुपये आंकी गई है।
आबकारी विभाग द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) ‘कÓ के तहत कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
यह कार्यवाही कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार एवं आबकारी अधिकारी बैधनाथ वासनिक के मार्गदर्शन में की गई। कार्यवाही में उप निरीक्षक सम्हर सिंह धुर्वे, आबकारी आरक्षक एवं विभागीय अमला उपस्थित रहा।
आबकारी विभाग ने आमजन से अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की सूचना तत्काल विभाग को देने की अपील की है, ताकि जिले में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

