दुर्गं, 26 मई (आरएनएस)। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग द्वारा मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित सखी निवास में पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अधिकारिक सूचना (शुद्धि पत्र) जारी की गई है। इस संशोधित अधिसूचना के माध्यम से पूर्व में जारी विज्ञापन की शर्तों में आंशिक बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों से दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सखी निवास में प्रबंधक, वार्डन एवं केयर टेकर के पदों पर भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन में पदों को आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षित किया गया था। शासन के नए निर्देशानुसार, उक्त पद सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) के होने के कारण इनमें आरक्षण नियम का पालन किया जाना अनिवार्य नहीं है। अत: शासन के निर्देशों के परिपालन में विज्ञापित आरक्षित पदों को अब अनारक्षित किया गया है। साथ ही, विज्ञापन में उल्लिखित सखी निवास के संविदा पदों के स्थान पर अब इसे सखी निवास के सेवा प्रदाता के पदों पर नियुक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा यह शुद्धि पत्र जारी किया गया है। भर्ती से जुड़े संशोधित नियमों के संबंध में यदि किसी भी आवेदक को कोई आपत्ति हो, तो वे विज्ञापन प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर अपनी दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 03 जून 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक अपनी दावा-आपत्ति स्पीड पोस्ट, ई-मेल, कोरियर के माध्यम से या फिर स्वयं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग) में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस शुद्धि पत्र का विस्तृत अवलोकन जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.durg.gov.in एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी के सूचना पटल (नोटिस बोर्ड) पर किया जा सकता है।
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