आजमगढ़ 31 माई (आरएनएस)थाना गम्भीरपुर अंतर्गत वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि राजा सरोज पुत्र पप्पू सरोज निवासी धरनीपुर विसयाँ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। घटना के संबंध में जानकारी लेने पर अभियुक्त के परिजनों द्वारा वादी को गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 094/2026 धारा 137, 87, 352, 351(3) बीएनएस तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.05.2026 को उ0नि0 संदीप कुमार दूबे मय हमराह ने मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजा सरोज पुत्र पप्पू सरोज निवासी ग्राम धरनीपुर विसयाँ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष को नगरैया प्राइमरी स्कूल के पास से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
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