देहरादून 3 जून (आरएनएस)। उत्तराखंड गैंबलिंग ला के तहत सख्त कदम उठाते हुए एसटीएफ ने 86 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करा दिया। राज्य में सट्टा और जुआ खेलने या खिलाते पकड़े जाने वालों पर सीधे जेल की कार्रवाई होगी। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोर्चों पर सट्टेबाजों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नए गैंबलिंग कानून के तहत अब यदि कोई व्यक्ति डिजिटल माध्यम या मोबाइल ऐप पर सट्टेबाजी का नेटवर्क या सिंडिकेट चलाता है, तो उसे तीन से पांच साल तक की जेल और 2 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना चुकाना होगा। वहीं अवैध जुआ घर संचालित करने या उनकी फंडिंग करने वाले अपराधियों को पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा मिलेगी। नए कानून के तहत पुलिस को विशेष अधिकार दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने या सट्टा खिलाने वालों को सब-इंस्पेक्टर या उससे उच्च रैंक के अधिकारी बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी बार या बार-बार पकड़े जाने पर सीधे दोगुनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सट्टे की काली कमाई से बनाई गई चल-अचल संपत्ति को भी पुलिस तुरंत कुर्क कर लेगी।
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