हरिद्वार,06 जून(आरएनएस)। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को एक लेमन सोडा इकाई और दो भोजनालयों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। लेमन सोडा निर्माण इकाई पर बिना खाद्य लाइसेंस उत्पादन और बिक्री तथा भोजनालयों के खिलाफ बिना लाइसेंस संचालन, परिसर में गंदगी के आरोप में वाद दायर किया है। दूसरी ओर शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्वालापुर से बहादराबाद टोल प्लाजा तक स्थित ढाबों और भोजनालयों का निरीक्षण अभियान चलाया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन एवं टीम ने छह ढाबों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहे दो ढाबों को नोटिस जारी किया गया।एक ढाबा संचालक द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने तथा एक अन्य प्रतिष्ठान में गंदगी पाए जाने और खुले डस्टबिन का उपयोग किए जाने पर भी कार्रवाई की गई। टीम ने सभी रेस्टोरेंट एवं ढाबा संचालकों को कूड़े के उचित निस्तारण, डीप फ्रीजर और फ्रीजर की नियमित सफाई तथा आवश्यक दस्तावेज प्रतिष्ठान में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। विभाग ने पूर्व में निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं और निर्देशों की अनदेखी करने पर एक लेमन सोडा निर्माण इकाई तथा दो भोजनालय संचालकों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय में मुकदमा दायर भी किया है।
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