दुर्ग, 07 जून (आरएनएस)। दुर्ग जिले के थाना पाटन क्षेत्र में कृषि भूमि विक्रय में धोखाधड़ी करने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने आर्मी में पदस्थ सगे भाई के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि का विक्रय कर दिया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कुम्हली निवासी प्रार्थी ने थाना पाटन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बड़े भाई ने भारतीय सेना में कार्यरत अपने सगे भाई के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर ग्राम कुम्हली स्थित संयुक्त नाम की कृषि भूमि को बेच दिया। मामले में कूटरचित दस्तावेजों एवं प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी किए जाने की पुष्टि होने पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 42/2023 के तहत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित होने पर पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। थाना पाटन पुलिस ने मुखबिर सूचना एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर 07 जून 2026 को घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान ईष्वर दास (60 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 10, साईं मंदिर रोड, महादेवघाट, थाना डीडी नगर, जिला रायपुर के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि को बेचने के लिए वास्तविक सह-स्वामी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया था। मामले से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए हैं।
थाना पाटन पुलिस की इस कार्रवाई में पुलिस टीम की सतत निगरानी, मुखबिर सूचना संकलन एवं प्रभावी कार्रवाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय अथवा किसी भी संपत्ति संबंधी लेन-देन से पूर्व संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व अभिलेखों एवं पहचान संबंधी जानकारी का विधिवत सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
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