लखनऊ:(आरएनएस ) पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना दुबग्गा क्षेत्र के एक मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा आरोपी को 06 माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश पारित किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई संस्थित वाद संख्या 41(09)/2026 के अंतर्गत की गई, जिसकी सुनवाई न्यायालय पुलिस आयुक्त लखनऊ में हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया, जिसके बाद राज्य की ओर से उपस्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह ने कड़े तर्क प्रस्तुत करते हुए आरोपी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई को उचित बताया।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के गहन परीक्षण के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संबंधित व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है। इसके आधार पर उसे गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ जनपद की सीमा से 06 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया गया।आदेश के अनुसार, जिला बदर किए गए व्यक्ति की पहचान आसिफ उर्फ शाहरूख (उम्र 22 वर्ष), पुत्र नब्बा, निवासी गद्दी बगिया, ग्राम सिकरौरी, हरदोई रोड, थाना दुबग्गा, लखनऊ के रूप में हुई है।अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, हत्या के प्रयास, चोरी, पशु क्रूरता, गोवध निवारण अधिनियम, एससी/एसटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले शामिल हैं।पुलिस प्रशासन के अनुसार आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम जनहित एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इस आदेश के बाद आरोपी को आगामी 06 माह तक लखनऊ जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।पुलिस कमिश्नरेट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इसी प्रकार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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