मुंडेरा चुंगी कांड में कोर्ट के आदेश पर क्रॉस एफआईआर, मृतक रावेन्द्र समेत 10 आरोपी
प्रयागराज 10 जून (आरएनएस )। धूमनगंज में मुण्डेरा चुंगी पेट्रोल पंप पर 2025 में हुए मारपीट और पथराव के मामले में नया मोड़ आया है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में दूसरे पक्ष से भी एफआईआर दर्ज कर ली है। खास बात यह है कि इस मुकदमे में उस रावेन्द्र पासी को भी नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसकी आठ महीने पहले दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर धूमनगंज थाने में दर्ज इस एफआईआर में पिन्टू यादव और 7-8 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है।
रसूलपुर मरियाडीह निवासी झरी की ओर से कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 21 अक्टूबर 2025 को उनका नाती अली और उसका साथी फैसल पेट्रोल भराने के लिए मुण्डेरा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि बाद में रावेन्द्र पासी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने अली की मोटरसाइकिल में तोडफ़ोड़ की, उसके पास से मोबाइल फोन, 1750 रुपये नकद और कुछ जरूरी दस्तावेज छीन लिए। भागने का प्रयास करने पर उन्हें रास्ते में घेरकर ईंट-पत्थरों से हमला किया, जिससे दोनों को चोटें आईं।
पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद धूमनगंज पुलिस ने लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
धूमनगंज थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और किस पक्ष की क्या भूमिका रही।
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