New Delhi 13 June (Rns) /- विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने मेसर्स अजमेरा ग्रुप और अन्य के मामले में अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) को उसके सही हकदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. विशेष PMLA अदालत ने 8.41 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां उनके वैध दावेदारों और पीड़ितों को लौटाने का आदेश दिया है. यह मामला सीधे तौर पर आम जनता के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है.
ईडी ने मामले में कई संपत्तियां अटैच कर अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी. निवेशकों से ठगी गई मोटी रकम का इस्तेमाल अजमेरा ग्रुप के निदेशकों और दूसरे व्यक्तियों ने कई प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया है.
बेंगलुरु के अजमेरा ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीड़ित निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही हकदारों को 8.41 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस करने का आदेश दिया है. ईडी की जांच में पता चला कि भारी मात्रा में धन अजमेरा ग्रुप के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था.
जांच के दौरान यह भी पता चला कि निवेशकों का पैसा कंपनी के निदेशकों और सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर कर उससे कई चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं. ईडी ने मामले में कई संपत्तियां अटैच कर अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी

