-30 हजार रुपए अर्थदंड से भी किया दंडित
चित्रकूट 15 जून (आरएनएस)। युवती को बंधक बनाकर गालीगलौच, मारपीट एवं जबरन दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि आठ जुलाई 2022 को थाना कोतवाली कर्वी में एक वादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिया के अनुसार इरशाद उर्फ केपी ने उसे होटल में बंधक बनाकर गालीगलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देते हुये बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। सत्र परीक्षण के दौरान बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर न्यायालय एएसजे एफटीसी अनुराग कुरील ने अभियुक्त इरशाद उर्फ केपी पुत्र छोटे मियां निवासी ईदगाह के पास द्वारिकापुरी पुरानी बाजार को 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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