जांजगीर-चांपा, 22 जून (आरएनएस)। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद क्षेत्र से पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, 22 मार्च 2026 को एक महिला ने थाना सिटी कोतवाली जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को बरामद किया। पूछताछ में पीडि़ता ने बताया कि आरोपी लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश ले गया था, जहां शादी का झांसा देकर और डराकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप तथा सीएसपी योगिता बाली खापर्डे के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर उत्तर प्रदेश रवाना किया गया।
पुलिस टीम ने खलीलाबाद में घेराबंदी कर आरोपी लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी (25 वर्ष) निवासी खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने की बात स्वीकार कर ली।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87, 64(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, उप निरीक्षक बेलसज्जर लकड़ा, आरक्षक शंकर राजपूत और हजारी मेरसा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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