रायपुर, 29 जून (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में नौकरी दिलाने और अधिक मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
० नौकरी दिलाने के नाम पर 4.50 लाख की ठगी
खम्हारडीह थाना पुलिस ने जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम लखुरी निवासी जिवधन सागर की शिकायत पर अपराध क्रमांक 203/26 दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों योगेश साहू और दिलीप यादव ने पीडि़त के पुत्र को शराब दुकान में सुपरवाइजर/सेल्समैन की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके एवज में आरोपियों ने 4 लाख 50 हजार रुपये ले लिए, लेकिन न तो नौकरी दिलाई और न ही रकम वापस की। मामले में बीएनएस की धारा 318(4) एवं 336(सी) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
० दोना-पत्तल मशीन के नाम पर 2.95 लाख की धोखाधड़ी
वहीं, दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना में बलौदाबाजार जिले के ग्राम तरा, पलारी निवासी चंद्रहास वर्मा की शिकायत पर अपराध क्रमांक 404/26 दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने बताया कि आरोपी शैलेन्द्र रजक और नारायण रजक ने दोना-पत्तल बनाने की मशीन लगाने, कच्चा माल उपलब्ध कराने और तैयार माल खरीदने का आश्वासन देकर अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया। इस बहाने 19 मार्च 2026 से 12 मई 2026 के बीच 2 लाख 95 हजार रुपये की ठगी कर ली। मामले में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। पुलिस दोनों मामलों में आरोपियों की तलाश और तथ्यों की जांच में जुटी हुई है।
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